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प्रधान मंत्री आवास योजना, भारतीय सरकार ने आरम्भ की है जिसकी वजह से जिन लोगो ने पहली बार घर खरीद रहे है और उन्होंने बैंक द्वारा लोन के लिए भी आवेदन भरा है तो उन्हें PMAY के अन्तर्गत कुछ छूट मिलेगी जो की अलग अलग वर्गों के हिसाब से निर्धारित की गयी है। साल 2015 में हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका आरम्भ जयादा से जयादा लोगो को इसका लाभ हो इसके लिए शुरू की थी।
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हमारे देश के नागरिको को सस्ते दाम में घर मिल पाएं व इसके साथ हे जल्द इसमें कई और सुविधा जोड़ी जाएँगी जैसे की 24 घंटे बिजली का कनेक्शन, पानी सप्लाई की सुविधा, शौचालय की सुविधा इतियादी इसमें शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य है की लगभग २ करोड़ सस्ते घर उन जरूरत मंदो को प्रदान करवाए जिनके पास पहले से कोई अपना घर नहीं है। For getting knowledge about more Central Government Scheme CLICK HERE
अगर किसी लाभार्थी के पास या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के पास पहले से हे घर है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते व अगर आवेदक कर्ता पहले से हे किसी राज्य स्तरीय या भारत स्तरीय घर से संभंधित योजना का लाभ ले रहे है तो वो भी इस योजना के लिए उपयुक्त नहीं हैं। प्रधान मंत्री आवास योजना को भी मुख्यतः दो भागो में विभाजन किया गया है जो इस प्रकार हैं : प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण व प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी।
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प्रधान मंत्री आवास योजना का मुख्य उदेश्य है की गरीब परिवारों को चाहे वो गाँव से जुड़े हैं या वो शहर से जुड़ें है अपना पक्का घर मोहिया करवाना जिसमे न सिर्फ शौचालय हो परन्तु उसके साथ हे उसमे पानी का कनेक्शन हो और बिजली का भी कनेक्शन हो। यह बहुत हे आम जरूरते हैं परन्तु हमारे देश में अब भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जिन्हे यह आम जरूरत मिलना भी नसीब नहीं होता है।
ऐसे में हमारी भारतीय सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम बेहद सराहनीये है। इसके अनुसार गरीब परिवारों को कम से कम बुनियादी सुविधा तो उपलब्ध हो पायेगी और वो भी अपना जीवन यापन अचे से कर पाएंगे। भारतीय सरकार बहुत सी योजना ले कर आती है ताकि वह अपने देश के नागरिको का उथान कर सके। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए सरकार ने इस योजना से लगभग 4331 शहर और कस्बो को इसमें जोड़ा है।
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चेक PMAY में आवेदन की कुछ शर्ते :
- इस योजना का लाभ लेने की लिए सबसे पहले आवेदक को भारत का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- इसके अंतर्गत आवेदक कर्ता व उसके परिवार के पास पहले से कोई घर नहीं होना चाहिए।
- अगर आप सरकार द्वारा लाई गई किसी और घर संबधित योजना से पहले से जुड़े हैं तो भी आप PMAY के अंदर उपयुक्त नहीं हैं।
- आवेदक या उसके परिवार का सदस्य पहले से किसी सरकार द्वारा घर के लोन पर सब्सिडी प्राप्त कर रहा है तो भी वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
- अगर आपको PMAY के अन्तर्गत पहले से सब्सिडी मिल गयी है तो भी आप इसके लिए दोबारा आवेदन नहीं दे सकते।

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- कोई भी विवाहित जोड़ा इसके अंतर्गत एकल या व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने के लिए उपयुक्त है।
- अगर आप और आपका परिवार MIG ग्रुप से सम्बंधित हैं तो आपको योजना के लिए अपना आधार कार्ड नंबर देना अनिवार्य होगा।
- जो लाभार्थी EWS श्रेणी से हैं उन्हें सरकार द्वारा पूरी सहयता की जाएगी।
- जो लाभार्थी LIG या MIG श्रेणी से सम्बंधित है उन्हें आय के अनुसार सहयता की जाएगी।
- जिस सम्पत्ति के लिए आप इस योजना में पंजीकरण करवाना चाहते हैं उसमे बुनियादी जरूरते शामिल होनी चाहिए व वो म्युनिसिपल कोर्पोरशन से भी मान्य होनी चाहिए।
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PMAY के अंतर्गत लाभार्थी सूचि इस प्रकार है :
- EWS श्रेणी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं : ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रूपये या उससे कम है।
- LIG श्रेणी वो परिवार जो निम्न आय समूह में आते हैं : इनकी वार्षिक आय 3 लाख रूपये से लेकर 6 लाख रूपये तक है।
- MIG – I श्रेणी यानि मध्यम आय समूह I : ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से 12 लाख रूपये तक है वो इस श्रेणी में आते हैं
- MIG – II श्रेणी यानि मध्यम आय समूह II : ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 12 लाख से 18 लाख रूपये तक हे है।
- अनुसूचित जाती (SC ), अनुसूचित जनजाति (ST ) व अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC ) भी इस योजना का लाभ ले सकतें हैं
- महिलाये जो EWS और LIG श्रेणी से सम्बंधित हैं वो भी योजना का लाभ ले सकती हैं। PMAY Helpline Number 2023
प्रधान मंत्री आवास योजना में झुग्गी झोपडी पुनर्वास के लिए भारतीय सरकार द्वारा 1 लाख रूपये प्रति घर पर सब्सिडी दी जाएगी। बैंक द्वारा लोन पर सरकार ने 6 .5 % तक की लोन सब्सिडी निर्धारित की है। ब्याज पर सब्सिडी या तो आवेदक के 20 वर्ष तक के लोन पर होगी या फिर आवेदक ने जितने वर्ष के ऊपर लोन लिया है उसपे होगी ,इसमें जो भी कम होगा वो मान्य किया जायेगा।
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इससे एक लाभ और जुड़ा है जो की महिलाओ का प्रोत्साहन है जो भी महिला आवेदक होगी या सह – आवेदक होगी तो उन्हें और लाभ होगा। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं या फिर आप दिव्यांग नागरिक हैं तो आपको इस योजना के तहत सबसे निचली मंजिल अथवा ग्राउंड फ्लोर लेना अनिवार्य होगा। योजना से सम्बंधित बहुत सी बाते ऐसी है जो आप जानना चाहते है या आपके मैं में कुछ दुविधा है तो इसके लिए भी सरकारी विभाग ने हेल्पलाइन नंबर की उद्घोष्ना की है।
- Toll-free number: 1800 – 11- 6446
- PMAY Gramin Helpline Number: 1800 – 11 – 3377
- PMAY Urban Contact Number : 1800 – 11 – 3388 / 1800 – 11 – 6163
- Mobile Number or Whats App Number: 700 – 419 – 3202
- Toll-Free Number (State Level): 1800 – 345 – 6527
On the above-given numbers, you can contact and ask your query related to PM Awas Yojana 2023 for both Gramin or Urban areas. Hope the information we are providing here is beneficial for our users. Thank You
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